*पूर्ति निरीक्षक मिहीपुरवा ने दुकानदार के विरुद्ध कराई रिपोर्ट दर्ज*।
By/- TV INDIAN NEWS
रिपोर्ट/- मदन पोरवाल
*बिछिया सुजौली मार्ग पर विभिन्न कंपनियों के घरेलू गैस सिलेंडर की अवैध बिक्री एवं भंडारण को लेकर हुई करवाई*।
मिहींपुरवा बहराइच/उप जिलाधिकारी मोतीपुर दिनांक 22अप्रैल 2025 को क्षेत्र भ्रमण पर निकले थे। इसी दौरान ग्राम कारीकोट स्थित परिसर का औचक निरीक्षण किया गया था, निरीक्षण के समय एक गैस सिलेंडर की दुकान/ प्रतिष्ठान खुला पाया गया, संचालक प्रतिनिधि उपस्थित मिले किंतु उनके द्वारा भंडारित घरेलू गैस सिलेंडर से संबंधित आवश्यक अभिलेख नहीं उपलब्ध कराया गया। जिस कारण उप जिलाधिकारी द्वारा उक्त दुकान को सील कर कार्यवाही हेतु जिलापूर्ति अधिकारी को 23 अप्रैल 2025 को पत्र प्रेषित किया गया। जिसके क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा 23 अप्रैल 2025 को क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी दिनेश चंद्र मिश्र ,पूर्ति निरीक्षक ललित कुमार पाठक, कौशलेंद्र , अमन कुमार व आपूर्ति लिपिक सलीम अहमद की टीम बनाकर जांच किए जाने हेतु निर्देशित किया गया l
जांच टीम द्वारा दिनांक 23 अप्रैल को बिछिया - सुजौली मार्ग पर शिव शक्ति धर्मकांटा के सामने ग्राम कारीकोट स्थित दुकान /प्रतिष्ठान पर पहुंच कर नायब तहसीलदार मिहींपुरवा ब्रह्म दीन यादव की उपस्थिति में उक्त दुकान की सील व ताला खुलवाया गया, उसके बाद दुकान में रखें घरेलू गैस सिलेंडरों की गणना की गई जिसमें कुल 156 सिलेंडर प्राप्त हुए, जिसमें 152 बड़े घरेलू गैस सिलेंडर तथा चार छोटे सिलेंडर पाए गए। मौके पर उपस्थित उक्त दुकान के मालिक राम गोपाल शर्मा उपस्थित मिले, उनके द्वारा बयान दिया गया कि 39 गैस सिलेंडर लखीमपुर ओंम एचपी गैस की गाड़ी खराब होने के कारण रखवाया गया तथा कुछ सिलेंडर विशुनापुर भारत गैस एजेंसी द्वारा रखवाया गया , वह विशूनापुर भारत गैस का हॉकर है,वह गांव में जाकर डिलीवरी करता है, वही पर ओम एच पी गैस के मालिक अनिल कुमार भी उपस्थित थे , उनके द्वारा बयान दिया गया कि उनकी गैस एजेंसी पर बहराइच के लाभार्थी भी है, मेरी गाड़ी गैस लेकर आ रही थी तभी गाड़ी खराब हो गई मेरी गाड़ी से 39 सिलेंडर राम गोपाल शर्मा की दुकान पर उतारे थे, उसके पश्चात विशुनापुर भारत गैस एजेंसी की भी जांच की गई। लेकिन उनका स्टॉक रजिस्टर भरा हुआ नहीं पाया गया , जिससे उनके स्टाक में रखें घरेलू गैस सिलेंडरों का मिलान नहीं हो पाया l चूंकि राम गोपाल शर्मा पुत्र स्व0 दीनानाथ शर्मा निवासी ग्राम बिछिया पोस्ट बिछिया थाना सुजौली विकासखंड मिहींपुरवा तहसील मोतीपुर बहराइच द्वारा अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु किराए की दुकान लेकर विभिन्न गैस कंपनियों के घरेलू गैस सिलेंडर का अनाधिकृत रूप से भंडारण करके उसकी अवैध बिक्री किया जाना पाया गया। जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन आफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन)ऑर्डर 2000 में निहित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है l जिलाधिकारी की अनुमोदन दिनांक 25 अप्रैल 2025 के क्रम में राम गोपाल शर्मा के विरुद्ध कौशलेंद्र पूर्ति निरीक्षक मिहीपुरवा द्वारा थाना सुजौली में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दिनांक 26 अप्रैल को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है।

